फरीदाबाद। जिले में 10 मई को होने वाले पंचायत चुनाव के दिन दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत पात्र कर्मचारियों को सवेतन अवकाश दिया जाएगा। उपायुक्त एवं जिला चुनाव अधिकारी (पंचायत) आयुष सिन्हा ने बताया कि हरियाणा सरकार के श्रम विभाग की अधिसूचना के तहत यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अवकाश केवल उन कर्मचारियों पर लागू होगा, जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता हैं। ऐसे कर्मचारी मतदान केंद्र पर जाकर बिना किसी बाधा के वोट डाल सकें, इसके लिए नियोक्ताओं को उन्हें अवकाश देना अनिवार्य होगा। इस दौरान किसी भी कर्मचारी के वेतन में कटौती नहीं की जाएगी। ब्यूरो