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Faridabad News: पंचायती राज उपचुनाव में 26 जून तक कर सकते हैं नामांकन

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- 15 जून से लग चुकी है आचार संहिता
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अमर उजाला ब्यूरो

फरीदाबाद। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जिला परिषद के वार्ड 2 और जिले के तीनों खंड विकास कार्यालयों के 26 पंचों के चुनाव कराए जा रहे हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि 26 जून है। पंच पदों के चुनावों के लिए मतदान 9 जुलाई को होगा।

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने कहा कि खंड बल्लभगढ़ के गांव दयालपुर के वार्ड 7, फतेहपुर बिलोच के वार्ड 15 तथा 19, झुग्गी छांयसा के वार्ड 4,6 व 8, मोहना के वार्ड 13, नरवाली के वार्ड 2, पन्हेरा खुर्द के वार्ड 10, जकोपुर के वार्ड 2 में पंच पद के लिए चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी तमाम गतिविधियों को क्रियान्वित किया जा रहा है। वहीं, फरीदाबाद ब्लॉक के आलमपुर गांव के वार्ड 8, अलीपुर शिकारगाह गांव के वार्ड 7, धौज गांव के वार्ड 10, खोरी जमालपुर गांव के वार्ड 10, किडावली गांव के वार्ड एक, मांगर गांव के वार्ड 3 तथा 6, पाखल गांव के वार्ड 3, ताजपुर गांव के वार्ड 2 में पंचों के लिए चुनाव प्रक्रिया पूरी हो रही है। तिगांव ब्लॉक के भुआपुर गांव के वार्ड 11, डहकोला गांव के वार्ड 4 व 9, घुडासन गांव के वार्ड-6 कबूलपट्टी परवरिश के वार्ड एक, कुराली गांव के वार्ड 11 व महमूदपुर गांव के वार्ड 3 में पंच पदों के उप चुनाव करवाने के लिए कार्यक्रम जारी किया गया है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने आगे बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र गत 21 से 26 जून तक प्राप्त किए जाएंगे। उक्त तिथियों में उम्मीदवार द्वारा संबंधित आरओ को घोषणा पत्र देने होंगे। राजपत्रित अवकाश के कारण 25 जून को नामांकन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 27 जून को होगी। उम्मीदवारों द्वारा 28 जून तक नाम वापस लिया जा सकता है। चुनाव चिह्न 28 जून को 3 बजे के बाद आवंटित किए जाएंगे। चुनाव चिह्न आवंटन करने के तुरंत बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। पंच पदों के चुनावों के लिए मतदान 9 जुलाई को होगा तथा वोटों की गिनती मतदान के तुरन्त बाद होगी। यदि कहीं री-पोल होता है तो हरियाणा चुनाव आयोग द्वारा वोटों की गिनती की तारीख व समय बाद में निर्धारित किया जाएगा। वार्ड नंबर 2 में जिला परिषद सदस्य के लिए चुनाव ईवीएम के माध्यम से होगा, जबकि पंच पदों के लिए बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव होंगे।
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आदर्श चुनाव संहिता लागू
जिन गांवों में उप-चुनाव होने वाले हैं, वहां आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि जिन पंचायती राज संस्थाओं में नौ जुलाई को मतदान होना है, वहां आदर्श आचार संहिता 15 जून से लागू हो चुकी है। इन संस्थाओं में चुनाव कार्य से जुड़े किसी भी अधिकारी व कर्मचारी को चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक उसकी तैनाती के स्थान से स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। यदि मतदाता किसी भी प्रत्याशी को अपना मत नहीं देना चाहता है, तो वह नोटा का बटन दबा सकता है।
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