फरीदाबाद। करीब 12 साल पुराने सुमित हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपी संदीप को अदालत से राहत नहीं मिली है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने मामले की गंभीरता और आरोपी से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता को देखते हुए उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने मामले में सह-आरोपी के बयान का भी उल्लेख किया, जिसमें संदीप पर सुमित को ईंटों से मारने का आरोप लगाया गया था। मारपीट में घायल सुमित की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। यह घटना पांच अक्टूबर 2014 की रात तिगांव थाना क्षेत्र के गांव सिडोला की है। संवाद