नौ मई को लोक अदालत में निपटान का मौका
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों को लेकर फरीदाबाद पुलिस की सख्ती का असर आंकड़ों में साफ नजर आ रहा है। पुलिस ने अप्रैल में कुल 57 हजार 28 चालान काटे हैं। नियमों की अनदेखी करने पर 2100 वाहनों को जब्त किया गया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि जिन वाहन मालिकों के चालान 90 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं, उनके लिए नौ मई को सेक्टर-12 अदालत परिसर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटान का सुनहरा अवसर है। डीसीपी ट्रैफिक जयबीर सिंह ने बताया कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम 2020 के तहत यदि चालान कटने के 90 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो वाहन को जब्त करने का प्रावधान है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सीसीटीवी आधारित चालान केवल 90 दिनों तक ही डीसीपी ट्रैफिक कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं, इसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत कोर्ट के माध्यम से ही समाधान होगा।