नूंह। जिले की फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार कर उसे गर्भवती करने के आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर कुल 58 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सहायक पुलिस अधीक्षक नूंह आयुष यादव ने बताया कि मामला 1 जून 2020 का है। सदर थाना फिरोजपुर झिरका क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली नाबालिग लड़की के साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया था। पीड़िता को जान से मारने व घटना किसी को बताने पर परिजनों को भी जान से मारने की धमकी दी थी। डर के कारण पीड़िता ने काफी समय तक किसी को कुछ नहीं बताया। बाद में जब उसकी तबीयत बिगड़ी और जांच हुई तो पता चला कि वह गर्भवती है। इसके बाद पीड़िता ने पूरी आपबीती परिजनों को बताई और आरोपी की पहचान हुई। संवाद