संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। महिला से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने 15 साल कैद की सजा सुनाई। सवा साल के ट्रायल में अदालत ने अपना फैसला दिया और दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सेक्टर 58 थानाक्षेत्र निवासी महिला ने अप्रैल 2022 में पुलिस को दी शिकायत में कहा वह पांच बच्चों की मां है। पति राजमिस्त्री का काम करता है। 20 अप्रैल 2022 की रात पीड़िता का पति किसी काम से बाहर गया था। रात करीब दस बजे वह गली के सामने खाली पड़े प्लॉट में शौच के लिए गई थी। इसी दौरान गांव जखोपुर निवासी ताहिर (46) वहां पर आ गया और महिला को पकड़ लिया। आरोपी पीडिता का मुंह दबाकर पास के एक सूनसान जगह पर ले गया और दुष्कर्म किया। आरोपी ने महिला को धमकी दी कि घटना के बारे में किसी को बताया तो उसे जान से मार देगा। किसी तरह महिला अपने घर पहुंची। पति के घर आने पर महिला ने पति को घटना के बारे में जानकारी दे दी। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।
कैलाश गठवाल