फरीदाबाद। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने अनुसूचित जाति के बेरोजगार व्यक्तियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए विभिन्न ऋण योजनाओं के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन योजनाओं के माध्यम से पात्र लाभार्थी अपनी आय बढ़ाने और स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए अधिकतम 2 लाख रुपये तक का ऋण ले सकते है। एडीसी अंजलि श्रोत्रिया ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। पात्र व्यक्ति निगम की आधिकारिक वेबसाइट www.hscfdc.org.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ब्यूरो