यातायात पुलिस पीआरओ सूबे सिंह ने बताया कि कई मामलों में यातायात नियम बेशक पहली बार भी तोड़ा गया है, तो भी लाइसेंस निलंबित कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर शराब पीकर वाहन चलाने पर एल्कोमीटर में 30 पाइंट से ज्यादा शराब आने पर चालान होता है। लेकिन कोई इससे कई गुना अधिक शराब पीये हुए पाया जाता है तो उसका लाइसेंस निलंबित करा दिया जाता है। इसी तरह तेज गति से वाहन चलाने वाला यदि 100 से भी ज्यादा स्पीड से वाहन चला रहा है तो ऐसे केस में खतरनाक ड्राइविंग जोड़कर लाइसेंस निलंबित कराया जाता है।