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जिले में अवैध नशा बेचने वालों की खैर नहीं : उपायुक्त

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- उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ बैठक कर रोकथाम के लिए कदम उठाने को कहा
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। सेक्टर-12 स्थित उपायुक्त कार्यालय पर मंगलवार को प्रशासनिक, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों संग कोटपा के नियमों के बेहतर पालन के क्रियान्वयन के लिए उपायुक्त विक्रम सिंह ने समीक्षा बैठक ही। उपायुक्त ने कहा कि जिले में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने और सिगरेट की खुली बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध है। यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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उपायुक्त ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने पर और कोटपा के नियमों का उल्लंघन करने पर प्रति उल्लंघन 200 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। वहीं, नियमानुसार होटल, रेलवे स्टेशन, राजकीय, निजी कार्यालय, बस अड्डे, सिनेमा हॉल, विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय सहित सभी सार्वजनिक स्थानों की सीमा के भीतर सार्वजनिक स्थानों के स्वामी, प्रबंधक अथवा प्रभारियों द्वारा धूम्रपान नहीं होने देना चाहिए। विक्रम सिंह ने कहा कि सार्वजनिक स्थान पर सही आकार व संख्या में अधिनियम के अनुसार धूम्रपान मुक्त क्षेत्र का चेतावनी बोर्ड नहीं लगाना, मुख्य द्वार पर लगे चेतावनी बोर्ड पर नोडल अफसर का नाम, फोन नंबर लिखा होना जरूरी है। सार्वजनिक स्थानों पर ऐश-ट्रे, लाइटर, माचिस आदि धूम्रपान के प्रमाण पाए जाने पर तथा कू उत्पादों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ढंग से बोर्ड लगाना और प्रथम उल्लंघन करने पर 2 वर्ष के कारावास का प्रावधान किया गया है। वहीं किसी भी सार्वजनिक स्थान पर स्टीकर, होर्डिंग आदि द्वारा विज्ञापन लगाने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना शामिल है। जो लोग नशे की आदत को छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए नागरिक अस्पताल के कमरा नंबर 23 में एक काउंसलर उपलब्ध रहता है। जहां एक ही छत के नीचे मानसिक और चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। कोटपा समीक्षा बैठक में एडीसी आनन्द शर्मा, एसडीएम फरीदाबाद परमजीत चहल, एसीपी अमन, जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विनय गुप्ता व अन्य उपस्थित रहे।
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