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Faridabad News: गेट पास के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य

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संवाद न्यूज एजेंसी
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पलवल। फसल बिक्री प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए सरकार ने गेट पास जारी करने हेतु बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप-निदेशक डाू. बाबू लाल ने बताया कि अब किसान स्वयं या अधिकतम तीन सदस्यों को अपने प्रतिनिधि के रूप में नामित कर सकते हैं। इसके लिए “मेरी फसल-मेरा ब्यौरा” पोर्टल पर सदस्य जोड़ने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे समय रहते पोर्टल पर अपनी जानकारी अपडेट कर लें। इससे मंडी में फसल बेचते समय किसी प्रकार की परेशानी न हो। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के निर्देशानुसार गेट पास जारी करने का समय सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक निर्धारित किया गया है। किसानों को इसी समयावधि में अपनी फसल मंडी में लाने की सलाह दी गई है। उप-निदेशक ने यह भी स्पष्ट किया कि गेट पास के दौरान फोटो सत्यापन के लिए वाहन के आगे नंबर प्लेट होना अनिवार्य है।
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