फरीदाबाद। 2022 के एक मामले में अदालत में पेश नहीं होने पर आरोपी को न्यायालय ने 20 नवंबर 2025 को भगोड़ा घोषित कर दिया था। इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दीपक यादव के आदेश पर खेड़ीपुल थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 27 जून को प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पार्थ सिंह निवासी अमर नगर, पल्ला जुआ अधिनियम के मामले में आरोपी है। अदालत में कई बार बुलाने के बावजूद उसके उपस्थित नहीं होने पर 20 नवंबर 2025 को न्यायालय ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। साथ ही संबंधित थाना प्रभारी को आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए थे। न्यायालय ने आरोपी की चल-अचल संपत्ति का ब्योरा भी तलब किया है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि अदालती आदेश के आधार पर खेड़ीपुल थाना पुलिस ने 27 जून को धारा 209 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। संवाद