कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर जिला प्रशासन ने सभी के लिए कोरोना रोधी टीके की दूसरी डोज की सर्टिफिकेट दिखाना जरुरी कर दिया है. ऐसे में सरकारी राशन की दुकान पर उपभोक्ताओ को राशन नहीं मिलेगी. जिला खाद्य विभाग ने यह आदेश जारी क़िया है.