दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद
फरीदाबाद। थाना सराय ख्वाजा क्षेत्र में करीब एक साल पहले किशोरी को अगवाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत ने दस साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने किशोरी को जयपुर, राजस्थान से बरामद किया था।
सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कॉलोनी में रहने वाली 15 साल की किशोरी 20 जुलाई 2017 को घर से अचानक लापता हो गई। घरवालों ने काफी तलाश की, मगर किशोरी का कुछ पता नहीं चला। इस दौरान पीड़ित परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस में दी। जांच के दौरान पता चला कि शिव कॉलोनी, पल्ला निवासी सन्नी उर्फ शंभू किशोरी को शादी करने की नियत से बहला फुसलाकर अपने साथ जयपुर ले गया था। वहां उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बारे में परिजनों को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी। सराय ख्वाजा पुलिस ने मामला दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू की तो 24 जुलाई को उसके जयपुर में होने के बारे में पता चला। पुलिस ने जयपुर में दबिश देकर किशोरी को बरामद कर लिया और सन्नी को गिरफ्तार कर यहां ले आई। तब से मामला अदालत में विचाराधीन था। गवाहों एवं सबूतों के आधार पर अदालत ने शिव कुमार को दोषी करार देते हुए दस साल की सजा सुनाई है। ब्यूरो