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बच्ची का अपहरण कर वेश्यावृति के धंधे में धकेलने की आरोपी महिला को 12 साल की कैद

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वेश्यावृति के धंधे में धकेलने की दोषी महिला को 12 साल की कैद
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फरीदाबाद। बच्ची का अपहरण कर बंधक बनाने और उसे वेश्यावृति के दलदल में धकेलने की आरोपी महिला को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत ने उसे सोमवार को 12 साल कैद की सजा सुनाई है। महिला पर एक लाख रुपये जुर्माना भी किया गया है।
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सूरजकुंड थाने में 24 अगस्त 2016 को दर्ज मामले में एक महिला ने बताया कि 22 अगस्त को उसकी 12 साल की बेटी घर में उसके साथ सो रही थी। सुबह वह जब उठी तो बच्ची गायब थी। उन्होंने अपने स्तर पर उसकी तलाश की, मगर कहीं कुछ पता नहीं चला। इस पर पुलिस में शिकायत दी गई, जिस पर मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने बच्ची की तलाश शुरू की। पुलिस ने 10 जनवरी 2017 को रूपा कश्यप नामक महिला को गिरफ्तार कर बच्ची को बरामद किया। रूपा दिल्ली के मोलड़बंद में रहती थी। उसने बच्ची का अपहरण किया और उसे बंधक बनाकर रखा था। रूपा बच्ची को वेश्यावृति के धंधे में धकेलने के लिए तैयार कर रही थी। तब से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अदालत ने इस मामले में सजा सुनाई है।
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