गुरुग्राम। देवउठनी ग्यारस पर सामाजिक प्रथा बाल विवाह होने का अंदेशा बना रहता है, जो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत कानूनी अपराध है। डीसी अजय कुमार के निर्देशानुसार संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध विभाग की ओर से देवउठनी ग्यारस पर बाल विवाह रोकने के लिए अभियान चलाकर खंड स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी मधु जैन ने बताया कि जागरूकता कार्यक्रम के दौरान महिलाओं व आमजन को बाल विवाह जैसी बुराई को जड़ से खत्म करने का आह्वान किया जा रहा है, जिसमें सभी का सहयोग आवश्यक है। डीसी ने बताया ति बाल विवाह की जानकारी पुलिस हेल्पलाइन 112, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर दे सकते हैं। ब्यूरो