फरीदाबाद। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा वर्ष 2025-26 के दौरान अनुसूचित जाति श्रेणी के किसानों को ट्रैक्टर खरीद पर अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत 45 एचपी और इससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर पर 3 लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा। अनुसूचित जाति आयुवर्ग के किसान 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डीसी ने बताया कि आवेदन करने के लिए किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। किसान के पास कृषि भूमि का स्वामित्व होना चाहिए, जो पीपीपी आईडी में परिवार के किसी भी सदस्य के नाम भी मान्य होगा। इसके अलावा, किसान ने पिछले पांच वर्षों में किसी भी सरकारी योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर पर अनुदान न लिया हो।सहायक कृषि अभियंता राकेश कुमार ने बताया कि यदि प्राप्त आवेदन निर्धारित लक्ष्य से अधिक होते हैं तो लाभार्थियों का चयन उपायुक्त फरीदाबाद की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यकारिणी कमेटी द्वारा लॉटरी (ड्रा ऑफ लॉट्स) के माध्यम से किया जाएगा। चयनित किसानों को सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में दस्तावेज सत्यापन कराना होगा। सत्यापन सफल होने के बाद किसानों को ऑनलाइन परमिट जारी किया जाएगा, जिसके तहत 15 दिनों के भीतर ट्रैक्टर की खरीद अनिवार्य होगी। निर्धारित समय में खरीद न करने पर प्रतीक्षा सूची में शामिल किसानों को अवसर दिया जाएगा। संवाद