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Faridabad News: कोर्ट में गैर-हाजिर रहने पर आरोपी भगोड़ा घोषित

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फरीदाबाद। अदालत के आदेशों की अवहेलना करने और तय समय सीमा के भीतर पेश न होने पर फरीदाबाद की अदालत ने आरोपी रामपाल गोस्वामी को भगोड़ा (उद्घोषित अपराधी) घोषित कर दिया है। अदालत के सख्त निर्देश पर थाना तिगांव पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमआईसी) दीपक यादव की अदालत में राज्य सरकार बनाम रामपाल गोस्वामी मामले की सुनवाई चल रही थी। इस मामले में सह-आरोपी शुभम गिरी जमानत पर होने के कारण अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में उपस्थित हुआ, लेकिन मुख्य आरोपी रामपाल गोस्वामी लगातार अदालत से नदारद रहा। 16 अप्रैल को मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी रामपाल गोस्वामी की उपस्थिति के लिए समय तय किया गया था। अदालत में सुबह से लेकर दोपहर साढ़े तीन बजे तक आरोपी को कई बार पुकारा गया, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी को दी गई तीस दिनों की अनिवार्य कानूनी समय सीमा पूरी हो चुकी है। इसके बाद अदालत ने आरोपी रामपाल गोस्वामी को भगोड़ा घोषित कर दिया।संवाद
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