सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान, लगेगा जुर्माना
फरीदाबाद। शैक्षणिक संस्था, कार्यालय अथवा सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान करने वाले पर दो सौ रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। उपायुक्त अतुल कुमार द्विवेदी ने जानकारी देते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग को सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक संस्थानों की 100 मीटर परिधि में धूम्रपान करना और तंबाकू बेचने पर निषेध है। इसका उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कोटपा के तहत कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो