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सरकारी विज्ञापन पर निजी प्रचार की इजाजत नहीं

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सरकारी विज्ञापन पर निजी प्रचार की इजाजत नहीं
फरीदाबाद। प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी देने वाली होर्डिंग या प्रचार सामग्री पर निजी विज्ञापन चिपकाने वाला जेल जा सकता है। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेंद्र बजाड़ ने ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश जारी किया है जो सरकारी विज्ञापन पर अपनी प्रचार सामग्री लगाते हैं। सुरेंद्र बजाड़ के मुताबिक सरकार की जन कल्याणकारी योजना, विकासात्मक परियोजनाओं और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए विभाग की ओर से जिले में 49 जगहों पर स्थायी होर्डिंग्स लगाए गए हैं। इन होर्डिंग्स पर केवल सरकार की योजनाओं से संबंधित प्रचार सामग्री ही लगाई जाती है। यदि इन होर्डिंग्स पर किसी भी कंपनी, सामाजिक संगठन, राजनैतिक दल या निजी प्रचार की सामग्री लगाई जाती है तो उसके खिलाफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का केस दर्ज करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश सूचना, जन संपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक समीर पाल सरो निर्देश पर जारी किया गया है। ब्यूरो
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