पत्नी के हत्यारे पति को उम्रकैद
फरीदाबाद। दहेज के लिए पत्नी की जहर देकर हत्या करने वाले पति को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। घटना 30 नवंबर 2016 की है। हत्यारे पति ने मृतका के परिजनों से दहेज में कार और पांच लाख रुपये नकदी की मांग की थी। थाना शहर बल्लभगढ़ में दर्ज मामले के अनुसार गांव छांयसा निवासी रूपसिंह ने अपनी बेटी रेखा की शादी 27 नवंबर 2015 को भाटिया कॉलोनी, बल्लभगढ़ निवासी राहुल के साथ की थी। उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार, दान दहेज भी दिया था। शादी के बाद रेखा जब ससुराल पहुंची तो पति और उसके घरवालों ने और दहेज लाने मांग की उसे परेशान करना शुरू कर दिया। रूपसिंह को 30 नवंबर 2016 को सूचना मिली कि बेटी रेखा की तबियत खराब है और उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रूपसिंह व परिजन जब अस्पताल पहुंचे तो रेखा मृत मिली। परिजनों ने आरोप लगाया कि रेखा की जहर देकर हत्या की गई है। पुलिस ने पहले दहेज हत्या का मामला दर्ज किया था। मगर बाद में अदालत के आदेश पर उसे हत्या में परिवर्तित कर दिया गया। शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने राहुल को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। ब्यूरो