फ्री होल्ड होंगी नगर निगम की लीज संपत्ति
फरीदाबाद। नगर निगम प्रशासन लीज पर दी हुई दुकान/साइटों को अब फ्री होल्ड करेगा। निगमायुक्त मो. शाईन ने तीनों जोन के संयुक्त आयुक्त को राज्य सरकार के आदेश का हवाला देते हुए अपने क्षेत्र में स्थित पट्टे की दुकानों/साइटों को फ्री होल्ड राइट्स में परिवर्तित करने के आदेश जारी किए हैं। निगम प्रशासन जल्द ही पट्टा धारकों को इस संबंध में नोटिस जारी करेगा। निगमायुक्त मो. शाईन ने तीनों जोन के संयुक्त आयुक्त को निर्देश जारी किए हैं कि वह अपनी सुविधा अनुसार क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी (जेडटीओ) सहायक अभियंता (एई) और कनिष्ठ अभियंता (जेई) की कमेटी का गठन करें। यह कमेटी अपने जोन मेें चल रही लीज की दुकानों/दुकानों की साइटों के लिए आवेदनपत्र आमंत्रित करेगी और दस्तावेज की जांच करेगी। निगमायुक्त ने बताया कि यह कार्य 31 जुलाई 2018 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यदि कोई भी पट्टेदार खुद फ्री होल्ड के लिए आवेदन नहीं करेगा तो कानून के मुताबिक पट्टे को रद्द करने की कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। उन्होंने तीनों जोन के संयुक्त आयुक्तों 15 दिन में इस मामले की प्रगति रिपोर्ट देने के आदेश जारी किए हैं।