अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। कंपनी प्रबंधक से दुष्कर्म के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की कोर्ट ने दोषी को 15 साल कैद और 1.21 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। ये मामला पिछले साल का है।
पीड़िता ने 30 सितंबर 2022 को बड़ौली गांव के योगेश चंदीला के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया था। व्यक्ति ने जीवन साथी के लिए अपना प्रोफाइल ऑनलाइन साइट पर डाला हुआ था। तीन सितंबर को योगेश ने युवती को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, जिसे युवती ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। योगेश ने युवती को फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन पर बुला लिया। योगेश उसे कार में बैठा कर अपने गांव के एक मकान में ले गया, जहां युवती ने उसके परिजनों के बारे में पूछा। योगेश ने कहा कि परिजन आने वाले हैं। योगेश उसे फिर मकान की दूसरी मंजिल पर ले गया। योगेश ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। युवती ने विरोध किया तो मारपीट भी की। फिर योगेश ने उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। इससे की कुछ दिनों तक युवती ने डर के कारण किसी को कुछ बताया नहीं, जिस वजह से वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगी, लेकिन 30 सितंबर को युवती ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर योगेश को 15 साल कैद सहित एक लाख 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।