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Faridabad News: महिला से दुष्कर्म के दोषी को 15 साल की कैद

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संवाद न्यूज एजेंसी
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फरीदाबाद। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने महिला से दुष्कर्म के दोषी को 15 साल कैद और 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी दूर के रिश्ते में पीड़िता का भाई लगता है। दोषी के साथ एक अन्य ने मिलकर पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की थी, अदालत ने दूसरे दोषी को भी तीन साल की सजा सुनाई है।
10 जनवरी 2020 को आदर्श नगर थाने में 30 साल की महिला की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि जून 2009 में उसकी शादी हुई थी। एक साल बाद ही पति की मौत हो गई। इसके कुछ समय बाद उसने प्रकाश नाम के व्यक्ति से शादी कर ली। प्रकाश ने करीब डेढ़ साल बाद दूसरी शादी कर ली। इसके बाद महिला दूर के रिश्ते में भाई लगने वाले आदर्श नगर निवासी अजीत के पास रहने लगी। अजीत ने उसकी शादी कुंदन नाम के व्यक्ति से करा दी। आरोप था कि दीपक नाम के युवक ने कट्टे के बल पर उसका कुंदन से तलाक करवा दिया और उस पर बुरी नीयत रखने लगा।
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सात जनवरी 2020 को दीपक ने उसके साथ छेड़छाड़ की, दो दिन बाद नौ जनवरी 2020 को अजीत ने अपनी पत्नी के कहने पर महिला के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने अजीत, उसकी पत्नी और दीपक के खिलाफ दुष्कर्म व छेड़छाड़ की धाराओं में केस दर्ज किया था। अदालत ने सबूतों के अभाव में अजीत की पत्नी को केस से बरी कर दिया। अजीत को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 15 साल और दीपक को छेड़छाड़ करने पर तीन साल कैद की सजा सुनाई।
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