बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को दस साल कैद, जुर्माना
फरीदाबाद। साढ़े पांच साल की बच्ची को बहला फुसला, साथ ले जाकर दुष्कर्म करने के सिंघम निवासी भरतपुर को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने दोषी युवक को दस साल कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। बल्लभगढ़ थाना क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार में सिंघम का काफी पहले से आना जाना था। 12 दिसंबर 2017 की शाम सिंघम उस घर में गया। घर के बाहर खेल रही साढ़े पांच साल की बच्ची को बहलाफुसला कर अपने साथ ले गया। रेलवे लाइन के किनारे ले जाकर बच्ची को पीटा और उससे दुष्कर्म किया। करीब एक घंटे बाद बच्ची को घर के बाहर छोड़ कर सिंघम फरार हो गया था। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर सिंघम को गिरफ्तार किया था। बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने इस मामले में फैसला सुनाया। ब्यूरो