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किशोरी से दुष्कर्म किया, दस साल कैद, जुर्माना

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किशोरी से दुष्कर्म किया, दस साल कैद और जुर्माना
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फरीदाबाद। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने फरीदाबाद निवासी यादराम उर्फ याद्दू उर्फ समीर निवासी को किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने और दुष्कर्म करने का दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने यादराम का दस साल कैद और नौ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। भूपानी थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति की करीब 15 वर्षीय बेटी 11 फरवरी 2017 को अचानक लापता हो गई थी। पिता की शिकायत पर केस दर्ज कर पुलिस ने किशोरी की तलाश शुरू की थी। पुलिस ने किशोरी को 14 फरवरी को ढूंढ निकाला। मेडिकल परीक्षण में किशोरी से दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि हुई। पीड़िता ने बताया कि यादराम उर्फ याद्दू उर्फ समीर उसे बहाने से अपने साथ ले गया था। पुलिस ने यादराम को गिरफ्तार किया तो उसने भी अपराध कुबूल कर लिया था। तब से लंबित चल रहे केस में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने बुधवार को फैसला सुनाया। यादराम को जेल भेज दिया गया, यदि वह जुर्माना अदा नहीं करेगा तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। ब्यूरो
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