-कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और अगली सुनवाई की तारीख 7 फरवरी तय की
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली।
दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केजरीवाल के वकील ने दावा किया कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और सीबीआई की चार्जशीट पुराने दस्तावेजों की सिर्फ कॉपी-पेस्ट है। केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में कहा कि वह मुख्यमंत्री रहते हुए अपना सरकारी काम कर रहे थे और ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, जिससे यह साबित हो कि उन्होंने किसी से रिश्वत लेने को कहा हो। उन्होंने यह भी बताया कि केजरीवाल का नाम पहले दाखिल चार्जशीट या तीन सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नहीं था, बल्कि चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जोड़ा गया। बचाव पक्ष ने कहा कि यह चार्जशीट उन्हें फंसाने की कोशिश है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और अगली सुनवाई की तारीख 7 फरवरी तय की। सीबीआई की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने पक्ष रखा। यह मामला कथित तौर पर दिल्ली की पुरानी आबकारी घोटाला में 100 करोड़ रुपये की रिश्वत से जुड़ा है।