कैंप थाना प्रभारी इंस्पेक्टर उदयभान के अनुसार, शिव कॉलोनी निवासी रूचि मंगला ने शिकायत दी है कि उसकी शादी वर्ष 2014 में विशाल गुप्ता से हुई थी, जोकि धोखेबाज और आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इसके बाद जब विशाल गुप्ता के बारे में यह सब पता चला तो उन्होंने तलाक लेने का निर्णय लिया। वर्ष 2018 में पलवल अदालत से उनका तलाक हो गया।
बीती फरवरी माह में अदालत से उसके नाम से समन आए। उसने पड़ताल की तो उसे पता चला कि उसके नाम पर फर्जी तरीके से फरीदाबाद सेक्टर 29 स्थित इलाहबाद बैंक के द्वारा कार लोन जारी किया गया है। बैंक ने 30 नवंबर 2015 को उसके नाम पर फर्जी तरीके से यह कार लोन किया। पीड़िता के पूर्व पति विशाल ने बैंक मैनेजर के साथ मिलीभगत कर उसके नाम से धोखाधड़ी व फर्जी तरीके से कार लोन लिया था।