चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के विधायकों द्वारा दिल्ली सरकार और राज्य विधानसभा के अधिकारियों को यह साबित करने के लिए गवाहों के रूप में खारिज कर दिया कि वे संसदीय सचिवों के पद धारण करके लाभ के किसी भी कार्यालय के लाभ का आनंद नहीं ले रहे थे। Election Commission has rejected Aam Aadmi Party's petition seeking examination of witnesses in office of profit case. pic.twitter.com/GxPI1XReJs— ANI (@ANI) September 25, 2018