फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दिल्ली रिज में पेड़ों की कटाई का मामला: सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ दूसरी से नाराज, विवाद की स्थिति

Thu, 25 Jul 2024 05:01 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

 जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने बुधवार को इस पर नाराजगी जताई कि मामले की सुनवाई न्यायालय की दूसरी पीठ कर रही है।
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

दिल्ली रिज वन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की कौनसी पीठ सुनवाई करेगी, इसे लेकर विवाद हो गया है। जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने बुधवार को इस पर नाराजगी जताई कि मामले की सुनवाई न्यायालय की दूसरी पीठ कर रही है।

विज्ञापन


जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस प्रशांतकुमार मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने मामले को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के पास भेजा, ताकि इसे उचित रूप से एक पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जा सके। पीठ ने कहा, हम न्यायिक औचित्य का पालन कर रहे हैं, हालांकि दूसरी पीठ ने ऐसा नहीं किया। अवमानना मामले में कार्रवाई के समान कारण के लिए आदर्श रूप से मामले को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया जाना चाहिए था। 

दरअसल, जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा के खिलाफ स्वत:संज्ञान अवमानना मामले की सुनवाई कर रही है। रिज वन क्षेत्र में पेड़ों को कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए काटे जाने के बाद डीडीए कठघरे में है।
विज्ञापन


पेड़ों को काटने में उपराज्यपाल (एलजी) की भूमिका को छिपाने के प्रयास पर इस पीठ ने कड़ी आपत्ति जताई थी। पीठ ने डीडीए से स्पष्टीकरण भी मांगा था कि क्या उसने एलजी के निर्देशों के आधार पर पेड़ों को काटा था या यह निर्णय स्वतंत्र रूप से लिया गया था। 

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें