फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Delhi High Court: कर्मियों का बकाया वेतन दो हफ्ते में दे दिल्ली वक्फ बोर्ड, 18 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

Sun, 02 Apr 2023 05:07 AM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली

सार

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता एम सूफियान सिद्दीकी ने अदालत के समक्ष तर्क दिया है कि पीड़ित कर्मचारियों को उनके मौलिक उल्लंघन में एक गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार से वंचित कर दिया गया है।
विज्ञापन
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : फाइल फोटो
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को बोर्ड के कर्मचारियों का छह महीने से अधिक समय से बकाया वेतन दो सप्ताह के भीतर देने का निर्देश दिया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड कर्मचारी एसोसिएशन की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अनुपालन न करने की स्थिति में वह 18 अप्रैल को सुनवाई की अगली तारीख पर प्रतिकूल आदेश पारित करने के लिए विवश होगा। एसोसिएशन ने दायर याचिका में आरोप लगाया कि उन्हें पिछले साल अक्तूबर से वेतन नहीं मिला है।

 

इस तरह वे अथाह वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह दिल्ली वक्फ बोर्ड, बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली सरकार के संभागीय आयुक्त सह राजस्व सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि याचिकाकर्ता के सदस्य कर्मचारियों का सभी बकाया दो सप्ताह के भीतर सकारात्मक रूप से प्रदान करेंगे।

 

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता एम सूफियान सिद्दीकी ने अदालत के समक्ष तर्क दिया है कि पीड़ित कर्मचारियों को उनके मौलिक उल्लंघन में एक गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार से वंचित कर दिया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें