साकेत कोर्ट ने ऑन ड्यूटी पुलिस पर गोली चलाने के मामले में आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अदालत ने आरोपी तौफीक उर्फ काला और सनी को आरोपमुक्त करार दिया। इसके अलावा दोनों आरोपी पर लगे शस्त्र अधिनियम की धारा 25 व 27 से भी बरी किया है।
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) विशाल पहुजा ने कहा कि अदालत सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकती है कि अभियोजन पक्ष आरोपियों को दोषी साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश करने में विफल रहा है। ऐसे में अभियोजन पक्ष आरोपियों पर सबूतों के आधार पर अपना मामला साबित नहीं कर सका।
आरोपियों को इस मामले में किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए वे संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार दोनों आरोपी कई आपराधिक मामले में वांछित थे और अपहरण के एक मामले में भी शामिल थे। इस कारण पुलिस उनकी तलाश कर थी।
पुलिस ने रोकने का किया इशारा, तो चलाई गोली
पुलिस ने मोटरसाइकिल से जाते हुए आरोपियों को रुकने का इशारा किया, लेकिन वह वहां से भागने लगे। पुलिस कर्मचारियों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पीछे बैठे सन्नी ने पिस्तौल निकाली और कांस्टेबल सलीमुद्दीन और कांस्टेबल रविंद्र पर गोली चला दी।हालांकि, पुलिस ने आरोपी व्यक्तियों को बिना चोट पहुंचाए पकड़ लिया। वहीं, जांच के दौरान दोनों आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।