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Delhi Riots: हाईकोर्ट ने शाहरुख पठान की जमानत याचिका की खारिज, दिल्ली हिंसा के दौरान पुलिस पर तान दी थी पिस्टल

Tue, 22 Oct 2024 12:44 PM IST
अनुज कुमार एएनआई, नई दिल्ली

सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 हिंसा के आरोपी शाहरुख पठान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। दंगे में शाहरुख पठान ने खुलेआम पुलिस हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर पिस्तौल तान दी थी।
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शाहरुख पठान की जमानत याचिका खारिज - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के आरोपी शाहरुख पठान को हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी है। शाहरुख ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया। शाहरुख पठान ने दंगों के दौरान एक पुलिस सिपाही पर पिस्तौल तान दी थी।  

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पठान पर दंगा करने, विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने वाले गैरकानूनी जमावड़े सहित कई अपराधों का आरोप है। पठान हिंसा के दौरान हेड-कांस्टेबल दीपक दहिया पर पिस्तौल तानने और रोहित शुक्ला नामक व्यक्ति की हत्या की कोशिश के दो मामलों में आरोपी है। वह अभी तिहाड़ जेल में बंद है।

गौरतलब है कि दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के समर्थकों और विरोधियों के बीच फरवरी 20 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़क उठे थे जिनमें कम से कम 53 लोग मारे गए थे।
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उल्लेखनीय है कि 24 फरवरी 2020 को मौजपुर-जाफराबाद इलाके में सीएए के विरोध में हुए दंगे में शाहरुख पठान ने खुलेआम पुलिस हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर पिस्तौल तान दी थी। इस घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थीं।
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