दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से इस मामले में जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति मीना बंसल कृष्ण और न्यायमूर्ति मधु जैन की अवकाश खंडपीठ ने यह आदेश दिया। ताहिर हुसैन ने ट्रायल कोर्ट के 29 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी। उन्होंने अपनी जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।