दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता अमिताभ बच्चन के नाम, तस्वीर, आवाज और पहचान का बिना अनुमति व्यावसायिक इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। अदालत ने उनके व्यक्तित्व से जुड़े अधिकारों की रक्षा करते हुए कई लोगों और अज्ञात संस्थाओं के खिलाफ अंतिम आदेश जारी किया है।
न्यायमूर्ति पुरुषइंद्र कुमार कौरव ने कहा कि किसी व्यक्ति की पहचान का व्यावसायिक इस्तेमाल करने का अधिकार उसी व्यक्ति के पास है। अदालत ने माना कि अमिताभ बच्चन के नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल बिना उनकी अनुमति के इस तरह किया गया, जिससे लोगों को लगा कि वह उन उत्पादों का प्रचार कर रहे हैं।
यह मामला अमिताभ बच्चन के नाम से बनाए गए मोबाइल ऐप, कौन बनेगा करोड़पति की फर्जी लॉटरी के संदेश, उनकी तस्वीर वाली प्रश्नोत्तरी की किताब, टी-शर्ट, पोस्टर और वेबसाइट से जुड़ा था। चार आरोपितों ने अदालत में समझौता कर लिया और भविष्य में बिना अनुमति उनके नाम या तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करने की बात कही। अदालत ने अज्ञात लोगों को भी इस तरह का इस्तेमाल करने से रोक दिया है।