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Delhi NCR News: दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्ति चिदंबरम की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा

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चीनी वीजा मामले में हाईकोर्ट ने ट्रायल पर फिलहाल रोक से इनकार किया है
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद कार्ति पी. चिदंबरम की उस याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है। याचिका में कार्ति चिदंबरम ने चीनी वीजा घोटाले में अपने खिलाफ आरोप तय करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति मनोज जैन की एकल पीठ ने सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को निर्धारित की है। कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम की ओर से ट्रायल पर रोक लगाने की मांग को इस चरण में खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति जैन ने मौखिक रूप से कहा कि आरोपों को चुनौती देने पर ट्रायल को तुरंत नहीं रोका जाना चाहिए। उन्होंने टिप्पणी की, यदि आप आरोपों पर सवाल उठा रहे हैं, तो ट्रायल को डिरेल नहीं करना चाहिए। पहले आपको अपना केस बनाना होगा। कार्ति चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 8 और 9 तथा आईपीसी की धारा 120बी के आवश्यक तत्व साबित नहीं होते। उन्होंने कहा कि मामले में कोई लोक सेवक शामिल नहीं है, जिसे रिश्वत दी गई हो। लूथरा ने दावा किया कि सीबीआई का पूरा केस कथित अप्रूवर के बयानों पर टिका है और कार्ति के खिलाफ केवल एक ईमेल और रीड रिसीट का सबूत है, जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
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