अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने सरकारी स्कूलों के लिए खेल तथा आउटडोर जिम उपकरणों की खरीद संबंधी टेंडर शर्तों को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि बोली न लगाने वाले एमएसएमई उद्यमियों द्वारा इतनी देरी से दायर की गई याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति अनिल क्षेतरपाल और न्यायमूर्ति अमित महाजन की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि टेंडर प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी है और याचिकाकर्ताओं ने बोली प्रक्रिया में भाग नहीं लिया था। ऐसे में न्यायिक हस्तक्षेप उचित नहीं है। अदालत ने इसे ‘लैचेस’ (अनुचित विलंब) का स्पष्ट मामला करार दिया। याचिकाकर्ता जेम (जीईएम) पोर्टल पर पंजीकृत कुछ गैर-बोलीदाता एमएसएमई थे, जिन्होंने टेंडर में सैंपल जमा करने की शर्त और अन्य प्रावधानों पर आपत्ति जताई थी। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी इस टेंडर का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में खेल सुविधाएं बढ़ाना है।अदालत ने हालांकि टेंडर की कुछ शर्तों जैसे सैंपल सबमिशन और एमएसई लाभ संबंधी व्यापक मुद्दों को भविष्य में किसी उचित मामले में परीक्षण के लिए खुला रखा है।