अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरव दास को नोटिस जारी किया। यह नोटिस न्यायमूर्ति स्वराना कांता शर्मा के खिलाफ कथित सोशल मीडिया अभियान चलाने पर अवमानना कार्यवाही की मांग वाली याचिका पर जारी किया है। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की खंडपीठ ने वकील अशोक चैतन्य की याचिका पर दोनों पक्षों से जवाब मांगा है। याचिका में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व आप विधायक सौरभ भारद्वाज को भी पक्षकार बनाया गया है। अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि केजरीवाल और अन्य के खिलाफ पहले ही स्वत: संज्ञान (सुओ मोटो) अवमानना मामले की शुरुआत हो चुकी है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को तय की है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा के दिल्ली आबकारी नीति मामले की सुनवाई से हटने के बाद उनके खिलाफ एक सुनियोजित सोशल मीडिया अभियान चलाया गया। न्यायमूर्ति शर्मा ने हाल ही में इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। अदालत अब इन आरोपों पर गोपाल राय और सौरव दास का रुख जानना चाहती है।