दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार राणा अय्यूब द्वारा किए गए कथित अपमानजनक एक्स (ट्वीट) पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने एक्स, केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से इस मामले में कदम उठाने को कहा है। इन ट्वीट को हिंदू देवी-देवताओं और वीर सावरकर के खिलाफ बताया गया है।
हाईकोर्ट ने इन पोस्ट को अपमानजनक, भड़काऊ और सांप्रदायिक करार दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसे पोस्ट समाज में वैमनस्य फैला सकते हैं। यह मामला काफी समय से लंबित था और इस पर ध्यान देना आवश्यक था।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की थी। न्यायालय ने सभी संबंधित पक्षों से शुक्रवार 10 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अपनी सीमाएं हैं। किसी भी व्यक्ति को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। ऐसे कृत्यों से सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है।