दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता शशि थरूर को राहत नहीं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी मामले को रद्द करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने दोनों पार्टियों को ट्रायल कोर्ट से सामने पेश होने के लिए कहा है।
न्यायाधीश अनूप कुमार की कोर्ट ने थरूर की चुनाती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जिसमें मानहानि मामले में चल रही कार्रवाई को रद्द करने की अपील की थी। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश को रद्द दिया है।
साथ ही दोनों पार्टियों को निर्देश दिया है कि वह 10 सितंबर तक ट्रायल कोर्ट के सामने पेश हो। मानहानि मामले में थरूर के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई पर 16 अक्तूबर 2020 में रोक लगा दी थी। न्यायाधीश ने कहा कि कार्यवाही को रद्द करने का कोई आधार ही नहीं है। थरूर के खिलाफ भाजपा नेता राजीव बब्बर ने शिकायत की थी। जब थरूर ने पीएम मोदी की तुलना शिवलिंग पर बैठे बिच्छू से की थी।