दिल्ली उच्च न्यायालय ने नए आपराधिक कानूनों के मद्देनजर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेटों के पदों में बदलाव किया है। एक जुलाई के आदेशानुसार अब मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेटों के पद बदलकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कर दिए गए हैं।
दिल्ली में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अब अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे और मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे। बीएनएसएस में महानगरीय मजिस्ट्रेट का कोई उल्लेख नहीं है। इसमें केवल न्यायिक मजिस्ट्रेटों का उल्लेख है।
आदेश में कहा गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता- 2023 की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में उन्हें सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और इस न्यायालय के माननीय न्यायाधीश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी महानगर क्षेत्रों (पूर्ववर्ती)/न्यायिक जिलों के मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट आदि की मौजूदा मजिस्ट्रेट अदालतों को फिर से नामित किया है।