सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर सोमवार, 15 अप्रैल को सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट ने शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा था। केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष सोमवार को यह मामला सूचीबद्ध किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के याचिका खारिज किए जाने के बाद केजरीवाल ने शीर्ष अदालत का रुख किया है। पिछले दिनों जस्टिस खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने ही इस मामले में गिरफ्तार राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दी थी। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि यह दिखाने के लिए सबूत हैं कि कथित घोटाले में केजरीवाल की संलिप्तता थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि रिश्वत के रूप में प्राप्त धन का इस्तेमाल 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए किया गया था।
ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच 2021-22 के लिए दिल्ली शराब नीति में कथित अनियमितताओं के संबंध में 17 अगस्त, 2022 को सीबीआई की दर्ज एक मामले से शुरू हुई है। सीबीआई ने मामला 20 जुलाई, 2022 को उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना की ओर से की गई शिकायत पर दर्ज किया गया था। आरोप लगाया गया था कि नीति के निर्माण के दौरान पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य निजी व्यक्तियों व संस्थाओं सहित आप नेताओं की ओर से एक आपराधिक साजिश रची गई। नीतियों में बदलाव कर कथित तौर पर निविदा प्रक्रिया के बाद कुछ लाइसेंसधारियों और साजिशकर्ताओं को फायदा पहुंचाने की साजिश रची गई थी। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।