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Delhi: हाईकोर्ट से सन ग्रुप के कलानिधि मारन को झटका, 270 करोड़ का भुगतान करने का निर्देश देने वाला आदेश रद्द

Fri, 17 May 2024 04:34 PM IST
अनुज कुमार पीटीआई, नई दिल्ली

सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पाइसजेट को सन ग्रुप के कलानिधि मारन को 270 करोड़ का भुगतान करने का निर्देश देने वाला आदेश रद्द कर दिया है। मारन ने दावा किया कि उन्हें लगभग 1,323 करोड़ का नुकसान हुआ है। 
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दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एकल-न्यायाधीश के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें स्पाइसजेट को सन ग्रुप के प्रमोटर कलानिधि मारन को 270 करोड़ रुपये से अधिक वापस करने का निर्देश दिया गया था।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और रविंदर डुडेजा की खंडपीठ ने एकल-न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ स्पाइसजेट और उसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अजय सिंह द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए 31 जुलाई 2023 का आदेश रद्द कर दिया।

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पीठ ने पहले स्पाइसजेट की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें एकल-न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसमें एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखा गया था, जिसमें एयरलाइन को 270 से अधिक रिफंड करने का निर्देश दिया गया था। मारन और स्पाइसजेट के बीच विवाद जनवरी 2015 से शुरू हुआ जब अजय सिंह, जो मारन से पहले स्पाइसजेट के मालिक थे, ने इसे उनसे वापस खरीद लिया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक मारन ने एयरलाइन में अपनी 58.46 प्रतिशत हिस्सेदारी सिंह को ट्रांसफर कर दी थी। सौदे के अनुसार मारन को एयरलाइन के प्रमोटर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा निवेश किए गए धन के बदले में भुनाने योग्य वारंट मिलना था। मारन 18 करोड़ वारंट प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी थे, जिसका मतलब स्पाइसजेट में 26 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

मारन ने तर्क दिया था कि न तो उन्हें परिवर्तनीय वारंट और न ही वरीयता शेयर जारी किए गए थे, और उन्हें कोई पैसा नहीं मिला था। मारन ने दावा किया कि उन्हें लगभग 1,323 करोड़ का नुकसान हुआ है। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने मामले को मध्यस्थता के लिए भेज दिया।

मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने जुलाई 2018 में अपना आदेश दिया और स्पाइसजेट को मारन को 270 करोड़ वापस करने का आदेश दिया। ट्रिब्यूनल ने एयरलाइन को वारंट के लिए भुगतान की गई राशि पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष और मारन को दी गई राशि पर 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने का भी आदेश दिया, यदि समय पर पैसा नहीं चुकाया गया।

हालाँकि, ट्रिब्यूनल ने यह भी माना कि मारन और स्पाइसजेट और अजय सिंह के बीच शेयर बिक्री और खरीद समझौते का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था। इसलिए, इसने मारन की अपनी शेयरधारिता की बहाली की मांग और नुकसान के दावे को खारिज कर दिया।इसके बाद मारन, उनकी कंपनी केएएल एयरवेज, स्पाइसजेट और अजय सिंह ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।

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