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Delhi HC: 'गर्भपात कराने वाली नाबालिग व परिवार की पहचान न हो उजागर', सरकार को सर्कुलर जारी करने के दिए आदेश

Tue, 24 Jan 2023 05:18 AM IST
आकाश दुबे अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली

सार

अदालत ने स्पष्ट किया कि पंजीकृत चिकित्सकों (आरएमपी) व पुलिस द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में पीड़िता के नाम का खुलासा नहीं किया जाए। यह कहते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई 10 मार्च तय की है।
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Delhi high court - फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को अपनी गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति करवाने वाली एक नाबालिग लड़की व उसके परिवार की पहचान को उजागर न करने के संबंध में सर्कुलर जारी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पंजीकृत चिकित्सकों (आरएमपी) व पुलिस द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में पीड़िता के नाम का खुलासा नहीं किया जाए। यह कहते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई 10 मार्च तय की है।

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न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने यह देखते हुए निर्देश पारित किया कि नाबालिग और उसके परिवारों को गैर-पंजीकृत और अयोग्य चिकित्सकों, दाइयों और अदालतों से गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि वर्तमान स्थिति के अनुसार चिकित्सक नाबालिग और उसके परिवार की पहचान का खुलासा किए बिना और पुलिस रिपोर्ट दर्ज किए बिना गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए आम तौर पर अनिच्छुक हैं। इस वजह से सर्कुलर जारी करना पड़ा। अदालत एक महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें स्थानीय पुलिस को मामले की सूचना दिए बिना उसकी 14 वर्षीय लड़की के गर्भ को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की मांग की गई थी।

जैकलीन को एक दिन की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट
अदालत ने सोमवार को बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन को व्यक्तिगत पेशी से छूट प्रदान कर दी। फर्नांडीज व ठग सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी है। अदालत जैकलीन के विदेश जाने के आवेदन पर 25 जनवरी को सुनवाई करेगी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक के समक्ष मामले में आरोप तय करने पर सुनवाई तय थी। अदालत ने सुनवाई 15 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी। वहीं अभिनेत्री के विदेश जाने की अनुमति के लिए दायर आवेदन पर सुनवाई 25 जनवरी तय की है।

राघव की ईडी जांच रद्द करने की मांग याचिका खारिज
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्रकार और द क्विंट के संस्थापक राघव बहल की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच को रद्द करने की मांग याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने बहल के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर को भी रद्द करने से इनकार कर दिया।
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होटल का 23 लाख से अधिक का बिल न चुकाने का आरोपी रिमांड पर
अदालत ने संयुक्त अरब अमीरात के शाही परिवार का पदाधिकारी बनकर एक पांच सितारा होटल में करीब चार महीने तक रहने और दो मामलों में 23 लाख रुपये से अधिक का बकाया बिल लेकर फरार होने के आरोप में गिरफ्तार महमेद शरीफ को दो दिन के रिमांड पर भेज दिया।
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