हेराल्ड हाउस मामले में दिल्ली कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने यथा स्थिति बनाएं रखने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि एजेएल ने लीज की शर्तों का उल्लंघन किया है। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि सरकार की जमीन पर बनी बिल्डिंग पर प्रिंटिग प्रेस चलाने के बजाय उसे किसी दूसरी कंपनी को किराए पर दे दिया गया था।