स्कूल से एक किलोमीटर की दूरी में रहने वाले बच्चों को दाखिले में प्राथमिकता मिलेगी। दूरी एक किलोमीटर नहीं होने पर ही तीन किलोमीटर वालों को दाखिले का मौका मिलेगा। यदि तीन किलोमीटर के दायरे में भी सर्वोदय स्कूल नहीं है तो छात्र अपने पास के किसी स्कूल में आवेदन कर सकता है।
स्कूलों में उन सीटों को रिक्त माना जाएगा, जिन पर पिछले वर्षों के दौरान लंबे समय से छात्र अनुपस्थित हैं या स्कूल के प्रयासों के बाद भी उनका पता नहीं चल सका। इन सीटों पर दाखिले के आवेदन करने के लिए उन छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जो किसी दूसरे सर्वोदय विद्यालय से स्थानांतरण के आधार पर दाखिला चाहते हैं।
खाली सीटों को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने के आदेश
निदेशालय ने स्कूलों को निर्देशित किया है कि उन्हें खाली सीटों की जानकारी स्कूल के मुख्य गेट, प्रिंसिपल कार्यालय के बाहर व नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करनी होगी। स्कूलों को हिदायत दी गई है कि वह किसी भी दिव्यांग, शरणार्थी, बेसहारा, अनाथ बच्चों को जरूरी दस्तावेजों के उपलब्ध नहीं होने पर दाखिले से मना नहीं कर सकते हैं।