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Delhi: नर्सरी, केजी व पहली में ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर दाखिला, 24 अप्रैल से प्रक्रिया होगी शुरू

Wed, 19 Apr 2023 08:44 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

स्कूल से एक किलोमीटर की दूरी में रहने वाले बच्चों को दाखिले में प्राथमिकता मिलेगी। दूरी एक किलोमीटर नहीं होने पर ही तीन किलोमीटर वालों को दाखिले का मौका मिलेगा।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Manish Shishodia Facebook
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विस्तार
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दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के अंतर्गत नर्सरी, केजी व पहली कक्षा में अभी सीटें खाली हैं। अब इन सीटों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मैनुअली भरा जाएगा। इन सीटों को भरने के लिए एक बार फिर 24 अप्रैल से दाखिला प्रक्रिया शुरू की जा रही है। शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दाखिले में स्कूल से एक किलोमीटर की दूरी में रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने सत्र 2023-24 के लिए इन कक्षाओं में दाखिले के लिए एक मार्च से दाखिला प्रक्रिया को शुरू किया था।

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25 मार्च तक दाखिला प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया। वहीं, एक अप्रैल से पांच अप्रैल तक प्रतीक्षा सूची में स्थान पाने वालों के दाखिले किए गए। लेकिन अभी भी कुछ स्कूलों में सीटें खाली हैं। निदेशालय ने इन्हीं खाली सीटों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर भरने का फैसला किया है। इसके लिए स्कूलों को निदेशालय की ओर से दाखिले के लिए पूर्व में जारी किए गए नियमों का पालन करना होगा। 

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स्कूल से एक किलोमीटर की दूरी में रहने वाले बच्चों को दाखिले में प्राथमिकता मिलेगी। दूरी एक किलोमीटर नहीं होने पर ही तीन किलोमीटर वालों को दाखिले का मौका मिलेगा। यदि तीन किलोमीटर के दायरे में भी सर्वोदय स्कूल नहीं है तो छात्र अपने पास के किसी स्कूल में आवेदन कर सकता है। 

स्कूलों में उन सीटों को रिक्त माना जाएगा, जिन पर पिछले वर्षों के दौरान लंबे समय से छात्र अनुपस्थित हैं या स्कूल के प्रयासों के बाद भी उनका पता नहीं चल सका। इन सीटों पर दाखिले के आवेदन करने के लिए उन छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जो किसी दूसरे सर्वोदय विद्यालय से स्थानांतरण के आधार पर दाखिला चाहते हैं।

खाली सीटों को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने के आदेश 
निदेशालय ने स्कूलों को निर्देशित किया है कि उन्हें खाली सीटों की जानकारी स्कूल के मुख्य गेट, प्रिंसिपल कार्यालय के बाहर व नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करनी होगी।  स्कूलों को हिदायत दी गई है कि वह किसी भी दिव्यांग, शरणार्थी, बेसहारा, अनाथ बच्चों को जरूरी दस्तावेजों के उपलब्ध नहीं होने पर दाखिले से मना नहीं कर सकते हैं।
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