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दिल्ली कोचिंग हादसा मामला: कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित, शिकायतकर्ता के वकील को दिया ये आदेश

Tue, 29 Oct 2024 12:23 PM IST
अनुज कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

दिल्ली की एक कोर्ट ने बारिश के बाद हुए बेसमेंट हादसे के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 14 नवंबर की तारीख रखी है। 
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : ANI
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विस्तार
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दिल्ली के पुराने राजेंद्र नगर के एक बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर हादसे में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। सीबीआई ने पहले ही चार सह-मालिकों और सीईओ अभिषेक गुप्ता समेत छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 14 नवंबर की तारीख रखी है। इस बीच, कोर्ट ने शिकायतकर्ता के वकील से संबंधित फैसला दाखिल करने को कहा है।
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