अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा की ओर से आम आदमी पार्टी (आप) नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि शिकायत को खारिज कर दिया। अदालत ने मामले में संज्ञान लेने से इन्कार करते हुए कहा कि भारद्वाज की सोशल मीडिया पोस्ट्स सवाल पूछने की प्रकृति की थीं, जिन्हें मानहानि नहीं माना जा सकता। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) नेहा मित्तल ने आदेश में स्पष्ट किया कि भारद्वाज द्वारा लगाए गए आरोप प्रश्न के रूप में थे और इनमें मानहानि का तत्व नहीं है। संज्ञान न लेने के कारण शिकायत प्रारंभिक स्तर पर ही समाप्त हो गई। आरोपी को समन जारी नहीं किया जाएगा और मुकदमे की कार्यवाही शुरू नहीं होगी। प्रवेश वर्मा ने मई 2026 में भारद्वाज द्वारा एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम और फेसबुक पर किए गए पोस्ट्स को लेकर शिकायत दर्ज की थी। उनका आरोप था कि भारद्वाज ने पश्चिम दिल्ली के एक निजी स्कूल में तीन साल की बच्ची के साथ हुए यौन शोषण (पॉक्सो अधिनियम) के मामले में उनके नाम को जोड़कर झूठे और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए।