विजय माल्या की दो मामलों में गिरफ्तारी के लिए शुक्रवार को अदालत ने दो गैर जमानती वारंट जारी किए। इनमें एक वारंट प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आग्रह पर और दूसरा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की शिकायत पर जारी किया गया है।
अदालत ने कहा कि माल्या ने आपात यात्रा दस्तावेज नहीं लिया, क्योंकि वह वापस लौटना नहीं चाहता। ऐसे हालात में आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूरी है। कोर्ट ने बचाव पक्ष के उस आग्रह को भी खारिज कर दिया कि गैर जमानती वारंट की जगह जमानती वारंट जारी किया जाए।
पटियाला हाउस स्थित मुख्य महानगर दंडाधिकारी सुमित दास ने ईडी की अर्जी पर सुनवाई के बाद मामले की सुनवाई 22 दिसंबर 2016 तय की है। विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम (फेरा) के मामले में आरोपी विजय माल्या को कोर्ट ने 9 जुलाई 2016 को वारंट जारी कर 9 सितंबर 2016 को पेश होने का निर्देश दिया था।