विशेष एनआईए अदालत ने आतंकी वारदातों के सिलसिले में डेविड कोलमैन हेडली, तहव्वुर राणा, लश्कर-ए-तैयबा चीफ हाफिज सईद और मुंबई के 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड जकी उर रहमान लख्वी के खिलाफ नए सिरे से गैर जमानती वारंट जारी किए हैं।
पटियाला हाउस अदालत के जिला और सत्र न्यायाधीश आईएस मेहता ने सोमवार को हेडली, राणा, हाफिज सईद और जकी उर रहमान लख्वी समेत नौ लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
अदालत ने यह वारंट 14 अप्रैल तक तामील कराने का निर्देश दिया है। नेशनल इंवेस्टीगेशन एजेंसी (एनआईए) ने अदालत को बताया कि यह आतंकी अभी तक फरार हैं। इनके खिलाफ जारी वारंट तामील होकर वापस नहीं आए हैं।
अदालत ने हेडली, राणा और लख्वी के अलावा पाक सेना के मेजर इकबाल, मेजर समीर अली, अल कायदा आतंकी इलयास कश्मीरी, हेडली के हैंडलर साजिद मलिक और पाक सेना के पूर्व अधिकारी अब्दुल रहमान हाशमी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
एजेंसी ने इनके खिलाफ दिसंबर 2011 में आरोपपत्र दाखिल किया था। एजेंसी का दावा है कि इन आतंकियों ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर व हूजी के साथ मिलकर भारत में आतंकी हमलों की साजिश रची थी।
एनआईए ने बताया कि हेडली ने मुंबई हमलों से पहले देश में कई जगह रेकी की थी। वह कई बार पाकिस्तान भी गया था जहां पर वह मेजर इकबाल से मिला था।