दिल्ली के एक नाबालिग लड़की से बदतमीजी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले युवक को अदालत ने पोक्सो के तहत दोषी ठहराते हुए छह माह की सजा सुनाई है।
तीस हजारी स्थित विशेष पोक्सो जज पवन कुमार जैन ने आरोपी सुनील को पोक्सो की धारा 12 के तहत अभद्र फब्तियां कसने व अपमानित करने का दोषी ठहराया।
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कोर्ट ने उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन के मुताबिक मामला कश्मीरी गेट इलाके का है। पीड़िता ने 3 अप्रैल 2013 को आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी।
पीड़िता का आरोप कि सुनील ने पहले तो उस पर फब्तियां कसीं और विरोध करने के बाद भी उसका पीछा किया।